समग्र मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। यह पहल आधार कार्ड से जुड़ी होती है। आधार डी-लिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपनी समग्र आईडी को आधार कार्ड से अलग करने का अनुरोध कर सकते हैं।
आधार डी-लिंकिंग का अनुरोध करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें:
आपको अपनी समग्र आईडी और अपना आधार कार्ड नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पता होना चाहिए अगर आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ हैं तो आप बायोमेट्रिक से भी आधार वेरीफाई करा सकते हैं ।
समग्र से आधार डी-लिंक करने के लिए प्रक्रिया:
समग्र पोर्टल खोलें: अपने वेब ब्राउज़र में आधिकारिक समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in/) पर जाएं।
आधार डी-लिंक” विकल्प चुनें: “आधार डी-लिंक” विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।
अपनी जानकारी दर्ज करें: आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में अपनी समग्र आईडी और आधार नंबर दर्ज करें।
कारण का चयन करें: आधार डी-लिंकिंग का कारण चुनने के लिए दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें। कारणों में से कुछ हो सकते हैं: गलत आधार कार्ड लिंकिंग, आधार कार्ड निष्क्रिय होना, आधार कार्ड धारक की मृत्यु, आदि।
अनुरोध सबमिट करें: सारी जानकारी भरने और जांच लेने के बाद, “आधार डी-लिंक अनुरोध सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।
ध्यान दें:
- आधार डी-लिंकिंग का अनुरोध जिला कलेक्टर (District Collector) के कार्यालय को भेजा जाता है।
- जिला कलेक्टर का कार्यालय आवेदक और आधार कार्ड धारक दोनों से सत्यापन का अनुरोध कर सकता है।
- सत्यापन सफल होने पर ही डी-लिंकिंग अनुरोध को मंजूरी दी जाएगी।
- डी-लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है।