स्ट्रीट वेंडर्स कैसे ले प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM Swanidhi) योजना का लाभ ?

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Table of Contents
1. परिचय
2. उद्देश्य (Objective)
3. योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
4. पात्रता (Eligibility)
5. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

स्ट्रीट वेंडर या रेहड़ी-पटरी वाले भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. देश के कोने-कोने में ये छोटे व्यापारी सस्ते और किफायती सामान लोगों तक पहुंचाते हैं. लेकिन कई बार पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने में बाधा बन जाती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (पीएम स्वनिधि) की शुरुआत की.

उद्देश्य (Objective)

पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है. यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद करती है.

योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

  • गारंटी रहित ऋण (Collateral Free Loan): इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है.
  • ऋण की सीमा में वृद्धि (Increase in Loan Limit): यदि लोन का समय पर भुगतान किया जाता है, तो दूसरी किस्त में 20,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है.
  • ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy): लोन का समय पर या जल्दी भुगतान करने पर सरकार 7% की दर से ब्याज सब्सिडी देती है.
  • डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक (Cashback on Digital Transactions): डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत निर्धारित संख्या में डिजिटल लेनदेन करने पर सालाना 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलता है.

पात्रता (Eligibility)

निम्नलिखित स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

  • वह स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च 2020 तक शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग का काम कर रहे थे.
  • शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा जारी विक्रेता प्रमाण पत्र/पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर.
  • ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनकी पहचान तो हुई है लेकिन उन्हें अभी तक विक्रेता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. ऐसे मामलों में आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें अनंतिम विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.
  • आसपास के विकासशील/परि-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता जो यूएलबी की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं और उन्हें यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इस आशय की सिफारिश पत्र जारी किया गया है.

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है. आप निम्न तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  • अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करें: आप योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और आवेदन फॉर्म लेने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं.
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): आप अपने क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. CSC के कर्मचारी आपको आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे.
  • ऑनलाइन आवेदन (Online Application): अभी पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

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