यात्री ने चेन खींचकर रोकी ट्रेन, जीआरपी ने पूछा कारण, ये थी वजह, सुनकर सभी हैरान रह गए, फिर भी कार्रवाई की गई।

नई दिल्ली रेलवे लगातार ट्रेनों को समय पर चलाने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही बिना वजह ट्रेन रोकने वालों पर भी कार्रवाई की जाती है. ऐसे ही एक मामले में ट्रेन मथुरा जंक्शन पर रुकी. यहां यात्री उतरे और चढ़े। जैसे ही ट्रेन यहां से रवाना हुई, प्लेटफार्म पार करते ही ट्रेन खिंचने लगी। एक यात्री नीचे उतरा. आरपीएफ और जीआरपी ने यात्री को पकड़कर कारण पूछा। कारण सुनकर सभी यात्री परेशान हो गए। चेन खींचने वाले यात्री ने बार-बार माफी मांगी लेकिन जीआरपी और आरपीएफ ने एक न सुनी। जिस पर कार्रवाई की गई.

उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बिना कारण अलार्म चेन खींचने के आरोप में 372 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे 15540 रुपये का जुर्माना वसूला गया. इनमें से आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 135, आगरा फोर्ट स्टेशन पर 18, मथुरा जंक्शन पर 121, अछनेरा स्टेशन पर 29 और धौलपुर स्टेशन पर 27 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और जुर्माना लगाया गया।

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वजह आप भी जानते हैं

इनमें मथुरा जंक्शन पर जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो एक यात्री ने ट्रेन खींचकर रोक दी। मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया और कारण पूछने पर उसने बताया कि वह बिहारीजी के दर्शन कर लौट रहा है। जैसे ही वह ट्रेन में बैठा, उसे नींद आ गई और उसे एक बुरा सपना आया, इसलिए वह ट्रेन से उतरना चाहता था, लेकिन जब तक वह गेट पर पहुंचा, ट्रेन चल चुकी थी। इस कारण उसने चेन खींच दी। उसकी बातें सुनकर आसपास के यात्री भी थोड़े चिंतित हो गए। जीआरपी और आरपीएफ ने यात्री को बताया कि चेन खींचने का कोई वाजिब कारण नहीं था और उसने बार-बार माफी मांगी लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।

रेलवे की अपील

भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बिना किसी कारण के अलार्म चेन न खींचें। इससे यात्रियों को परेशानी होती है. ट्रेनें समय पर नहीं चलतीं. इसके अलावा कई बार देखा गया है कि चेन पुलिंग के कारण छात्रों की परीक्षा छूट जाती है और कई बीमार लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है. रेलवे एक्ट के तहत बिना वजह चेन पुलिंग करने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

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