हैदराबाद. पेट्रोल पंप पर एक छोटी सी गलती तेल कंपनी को महंगी पड़ गई। दरअसल, कार में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया गया था, जिससे कार को काफी नुकसान हुआ है. इस मामले में जिला उपभोक्ता अदालत ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 26,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा है. ये मामला तेलंगाना के वारंगल का है. यह मामला 30 जुलाई 2022 का है जब मीनाक्षी नायडू नाम की महिला ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सासी फ्यूल फिलिंग स्टेशन के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी. 30 जुलाई 2022 को ये महिला पेट्रोल भराने के लिए फ्यूल स्टेशन पहुंची.
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ईंधन भरने के बाद कार खराब हो गई
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि उसने पेट्रोल पंप पर मौजूद व्यक्ति से 1000 रुपये का पेट्रोल भरने के लिए कहा और पैसे का भुगतान अपने डेबिट कार्ड से किया. महिला का आरोप है कि पेट्रोल भरवाने के 10 मिनट बाद ही उनकी कार स्टार्ट होने में दिक्कत होने लगी. इसी बीच इंजन से तेज आवाज आने लगी और कार ठीक से नहीं चल रही थी.
पेट्रोल पंप के खिलाफ शिकायत
यह महिला बड़ी मुश्किल से कार चलाकर हैदराबाद पहुंची। इसके बाद 60 वर्षीय महिला शिकायतकर्ता ने कार को मरम्मत के लिए एक अधिकृत केंद्र में भेजा। वहां जांच करने पर बताया गया कि पेट्रोल कार में डीजल डालने से कार खराब हो गयी है और मरम्मत का खर्च 6381 रुपये आयेगा. इसके बाद महिला ने पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महिला ने बताया कि फ्यूल टैंक पर पेट्रोल का स्टीकर होने के बावजूद उसमें डीजल मिला हुआ है. इस मामले में फ्यूल स्टेशन ने महिला के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ था तो उसे तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए थी.
इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता अदालत पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस लापरवाही के लिए शिकायतकर्ता को 26,000 रुपये का मुआवजा देने को कहा.
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पहले प्रकाशित: 12 अगस्त 2024, 10:55 IST