मोबाइल से किया पेमेंट, लेकिन पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर, यहां करें शिकायत, 48 घंटे के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे

नई दिल्ली मोबाइल से फंड ट्रांसफर करते समय अक्सर गलत नंबर के कारण पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। थोड़ी मात्रा तो व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन मात्रा अधिक हो तो तनाव बढ़ जाता है। हालांकि, अगर यूपीआई या अन्य पेमेंट ऐप के जरिए फंड ट्रांसफर करते समय पैसा किसी और के खाते में चला जाता है, तो इसे आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं बल्कि कॉल करने की जरूरत है। आप सिर्फ 48 घंटे में अपना पैसा वापस पा सकते हैं, हमें बताएं कैसे?

पिछले 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है। इस बीच गलत ट्रांजैक्शन की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं. यूजर्स की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रिफंड प्रक्रिया को लगातार आसान बनाया है।

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कहां और कैसे करें शिकायत

-अगर यूपीआई ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो सबसे पहले इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें।

-इसके बाद अपने उस अकाउंट पर जाएं जहां से पैसे कटे हैं और फॉर्म भरकर इसकी जानकारी दें।

-आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि ऑनलाइन भुगतान के दौरान पैसा किसी अन्य खाते में स्थानांतरित किया जाता है, तो शिकायत के 48 घंटे के भीतर रिफंड की प्रक्रिया करना बैंक की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा आप बैंक के ग्राहक सेवा विभाग को ई-मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

-अगर आपको बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक मदद करने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत Bankingombudsman.rbi.org.in पर करें।

-सबसे अहम बात यह है कि गलत ट्रांजैक्शन के बाद फोन पर आए मैसेज को डिलीट न करें। क्योंकि, इस एसएमएस में पीपीबीएल नंबर होता है, जो शिकायत के समय जरूरी होता है। याद रखें, यदि आपका कोई गलत लेनदेन है तो 3 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट करें।

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