अगर वह नहीं मरा होता तो बहुत पैसा कमाता… यह कहते हुए कोर्ट ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई और ब्याज सहित मुआवजा देने को कहा।

नई दिल्ली10 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मूल राशि पर ब्याज देने से नहीं बच सकती. बीमा कंपनी ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने बरकरार रखा था. 2014 के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुनाया, जिसे कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

तब मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे 51.57 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं। इस रकम का 95 फीसदी हिस्सा बीमा कंपनी को देने को कहा गया था. हालांकि, बीमा कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की भी गलती थी, इसलिए कंपनी पूरी रकम का भुगतान नहीं करेगी। कंपनी ने यह भी दावा किया कि न्यायाधिकरण अदालत को मूल राशि पर ब्याज देने का आदेश नहीं देना चाहिए।

यह भी पढ़ें- इनकम टैक्स में हुई गड़बड़ी, अब नहीं देंगे धमकी, अधिकारियों के गुस्से भरे रवैये पर बॉस ने जताई आपत्ति

क्या माजरा था?
2014 में, एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपने दोस्तों के साथ कार में यात्रा करते समय एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कार ट्रक से टकरा गई. मृत व्यक्ति थॉमसन रॉयटर्स में टीम मैनेजर के रूप में काम करता था।

कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा- पुलिस जांच के मुताबिक हादसे में पूरी तरह से ट्रक ड्राइवर की गलती थी. यदि परिवार को ब्याज नहीं दिया गया तो यह अनुचित होगा। इसके 2 कारण हैं. निपटान के लिए सख्त कानून बनाए जाने के बावजूद दावों को निपटाने में वर्षों लग गए। इसके अलावा, कंपनी इतने सालों से मूल राशि और उस पर लाभ का आनंद ले रही है।

कोर्ट ने मृतक की उम्र और उसकी नौकरी का भी जिक्र किया है. अदालत ने कहा कि वैश्विक संभावनाओं को देखते हुए, मृतक जिस स्थिति में था, उसमें भविष्य की आय में काफी वृद्धि हुई होगी, लेकिन फिर भी बीमा राशि या ब्याज में कोई और वृद्धि नहीं हुई होगी। कोर्ट के मुताबिक, लेकिन कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है, रकम तो चुकानी होगी. कोर्ट ने मूल रकम में 40 हजार रुपये और जोड़ने और कुल रकम पर 6 फीसदी ब्याज के साथ मृतक के परिवार को मुआवजा देने को कहा है.

टैग: व्यापार समाचार, बीमा

Source link

Leave a Comment