RBI ने गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए बदले ये अहम नियम, आम आदमी को होगा फायदा, जानें कैसे?

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम आदेश में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) इस राशि का 100 प्रतिशत भुगतान जमा स्वीकार होने के पहले तीन महीनों के भीतर किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि जमाकर्ता को निकासी के लिए कुछ आपातकालीन स्थिति का हवाला देना होगा। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा है कि ऐसी समयपूर्व निकासी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे.

रिजर्व बैंक ने कहा कि कोई अनुरोध ऐसी छूट की श्रेणी में आता है या नहीं, इसका निर्धारण बीमा नियामक आईआरडीए द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारी की परिभाषा के आधार पर किया जाएगा।

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ऐसा होने पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा, “गंभीर बीमारी के मामलों में, जमाकर्ताओं के अनुरोध पर ऐसी जमा स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने के भीतर जमा की मूल राशि का 100 प्रतिशत निकाला जा सकता है।” ऐसे में जमाकर्ताओं को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा आवश्यकताएँ या प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। यदि कोई आपात स्थिति नहीं है और तीन महीने के भीतर समय से पहले निकासी की मांग की जाती है, तो एनबीएफसी जमा राशि का 50 प्रतिशत तक बिना किसी ब्याज के वापस कर सकते हैं। हालाँकि, यह राशि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

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