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भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, SC ने माफी स्वीकार की


नई दिल्ली:

योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भ्रामक विज्ञापनों के मामले में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की माफी स्वीकार कर ली है और केस बंद कर दिया है.

शीर्ष अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी मानहानि नोटिस पर 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पिछले साल 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, खासकर उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानूनों का।



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