नई दिल्ली हीरो मोटोकॉर्प ने रविवार को कहा कि उसे दिल्ली जीएसटी अधिकारियों से 17 करोड़ रुपये से अधिक का नोटिस मिला है। प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी को 17 अगस्त, 2024 को दिल्ली सरकार के जीएसटी अधिकारी के कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने का आदेश मिला है।
कंपनी ने कहा कि नोटिस के अनुसार, कर मांग 9,38,66,513 रुपये, ब्याज 7,32,15,880 रुपये और जुर्माना 93,86,651 रुपये है। कंपनी के आकलन के आधार पर, कर की मांग कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।
कानून के तहत टैक्स की मांग स्वीकार्य नहीं है
हीरो ने कहा कि कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर कर की मांग कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि जीएसटी अधिकारी, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा खारिज किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा कंपनी द्वारा जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिवत किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ता के गैर-अनुपालन के कारण खारिज कर दिया गया, जिसे कंपनी ने के लिए जिम्मेदार नहीं है
कंपनी अपील दायर करने सहित उचित कदम उठाएगी। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
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पहले प्रकाशित: 19 अगस्त, 2024, 08:18 IST