नई दिल्ली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई देश में एक क्रांति बनकर आया है। इसने लेन-देन की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना बहुत आसान हो गया है. सिर्फ एक स्कैन से आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं। हालांकि, कई बार लोग गलती से किसी और की यूपीआई आईडी या अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI पर अनुचित लेनदेन से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अगर आप गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो 24 से 48 घंटों के भीतर आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही बैंक का उपयोग करते हैं, तो धनवापसी प्रक्रिया तेज़ होती है। हालाँकि, यदि लेनदेन में विभिन्न बैंक शामिल हैं, तो रिफंड प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।
भुगतानकर्ता से संपर्क करें
पैसे वापस पाने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसे आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं। प्राप्तकर्ता को लेन-देन का विवरण भेजकर, आप उससे पैसे वापस भेजने का अनुरोध कर सकते हैं।
UPI ऐप के ग्राहक सहायता से संपर्क करें
गलत UPI लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, UPI ऐप पर ग्राहक सहायता टीम से बात करें। उन्हें लेन-देन की जानकारी प्रदान करें.
एनपीसीआई के पास शिकायत दर्ज करें
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) यूपीआई भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करता है। ऐसे में आप गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन की शिकायत एनपीसीआई से कर सकते हैं।
मदद के लिए अपने बैंक से पूछें
पैसे वापस पाने के लिए आपको उस बैंक से संपर्क करना चाहिए जहां से आपका पैसा काटा गया है। बैंकर आपका पैसा वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत करें
यूपीआई के जरिए गलत ट्रांजैक्शन होने पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
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पहले प्रकाशित: 20 अगस्त, 2024, शाम 5:05 बजे IST