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कोलकाता रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हर जगह से हटाएं महिला डॉक्टर की पहचान


नई दिल्ली:

कोलकाता महिला डॉक्टर रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर की पहचान हर जगह से हटाने का आदेश दिया है. कोलकाता रेप-हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आज मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो सभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना उसकी गरिमा का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का भी उल्लंघन है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय न्यायपालिका संहिता का अनुच्छेद 73 ऐसी पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाता है।

रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती: SC

इस मामले में पश्चिम बंगाल के दो वकीलों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया में जिस तरह से रेप पीड़िता की पहचान उजागर की जा रही है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रावधानों के खिलाफ है. रेप पीड़िता की पहचान किसी भी हालत में उजागर नहीं की जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आज डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए 14 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स तीन सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश एक और रेप की घटना का इंतजार नहीं कर सकता.

9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल से शव बरामद हुआ था.

9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला. इस घटना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है.


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