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23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस को 28 अगस्त को पेश करने को कहा


नई दिल्ली:

यूपी के सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। सुल्तानपुर संसदीय-विधान अदालत ने पुलिस को 28 अगस्त तक सभी को पेश करने को कहा है.

यह मामला 19 जून 2001 का है। आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा ने जलापूर्ति और अन्य जनसमस्याओं को लेकर नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास धरना दिया। इन सभी ने बिजली की खराब व्यवस्था के खिलाफ फ्लाईओवर के पास धरना दिया था. थाना कोतवाली नगर के तत्कालीन उपनिरीक्षक ने उनके खिलाफ सड़क जाम आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

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मामले की सुनवाई करते हुए सांसद-विधान कोर्ट ने सभी को दोषी पाया और तीन माह की कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सज़ा से बचने के लिए सभी लोगों ने सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. 9 अगस्त को इन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन इन लोगों ने सरेंडर करने की बजाय हाई कोर्ट में अपील की.

इस बीच, संजय सिंह ने अपने वकील के माध्यम से काम में व्यस्तता का हवाला देते हुए सरेंडर की अवधि बढ़ाने की मांग की. 13 अगस्त को कोर्ट ने संजय सिंह की कार्यकाल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 20 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है. दोनों मुख्य आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए.

संजय सिंह और अनुप संडा के वकील मदन सिंह ने बताया कि संजय सिंह और अनुप संडा की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 22 अगस्त को तय की गई है.

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