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मैसेज के जरिए ठगी नहीं कर पाएंगे अपराधी, 1 सितंबर से होने जा रहा है बड़ा बदलाव!

नई दिल्ली भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को खास मैसेज भेजना बंद करने का आदेश दिया है। ट्राई ने कहा है कि कंपनियां अब ऐसे मैसेज नहीं भेजेंगी जिनमें कोई एपीके फाइल, यूआरएल, ओटीटी लिंक या ब्लैकलिस्टेड कॉल बैक नंबर होगा। ट्राई ने कहा है कि ये नियम 1 सितंबर से लागू होंगे.

ट्राई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह कदम ट्राई के स्वच्छ मैसेजिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। ट्राई ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और फर्जी गतिविधियों पर रोक लगेगी. इसके अलावा ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कॉल्स को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों के तहत 30 सितंबर से ऐसी सभी कॉल 30 140 से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगी. पिछले हफ्ते, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के सभी टेलीकॉम संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और उन्हें दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया था।

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नंबर का पता लगाया जा सकता है
संदेश भेजने वाले की पहचान करने की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्राई ने यह अनिवार्य कर दिया है कि 1 नवंबर से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाया जा सके। अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर स्ट्रिंग वाला कोई भी संदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। ट्राई का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि नियामक ने दूरसंचार ग्राहकों को प्रमोशनल कॉल और संदेश भेजने वाली अनधिकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर नकेल कसने की पहल की है।

नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा
ट्राई ने प्रचार सामग्री के लिए बनाए गए ढांचे के दुरुपयोग को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी बनाए हैं। गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

टैग: व्यापार समाचार, दूरसंचार व्यवसाय

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