बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने पीड़ित पहलवान का बयान दर्ज किया


नई दिल्ली:

नई दिल्ली- रोज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एक शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने पीड़िता का बयान दर्ज किया. उनका बयान दर्ज करने की आगे की कार्यवाही 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

पीड़िता का बयान अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के माध्यम से दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे।

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान गवाह कक्ष में दर्ज किया जाना है. पीड़िता के बयान दर्ज करने के दौरान मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी. बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने आपत्ति जताई थी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता से जिरह नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह का प्रावधान केवल नाबालिगों के लिए है, वयस्क पीड़ितों के लिए नहीं. इससे पहले डीसीपी नई दिल्ली कोर्ट में पेश हुए और कहा कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है. कुछ ग़लतफ़हमी थी और उसे सुधार लिया गया है.

बयान दर्ज करने के बाद, डीसीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गवाहों की गवाही पूरी होने तक उनकी सुरक्षा हटाने की कोई योजना नहीं है. जनवरी 2023 में कुछ महिला पहलवानों ने बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था.


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