नई दिल्ली देश की मशहूर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को बड़ी राहत मिली है। कंपनी पर बकाया 604 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड को घटाकर 194 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने भारती एयरटेल को दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर 194 करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह मामला दूरसंचार विभाग द्वारा जारी जीएसटी मांग नोटिस के आधार पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर शुल्क व्यवस्था के तहत माल और सेवा कर (जीएसटी) विभाग द्वारा 604.66 करोड़ रुपये की जीएसटी कर मांग से संबंधित है।
कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की। एयरटेल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा, “कंपनी द्वारा अपीलीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष दायर अपील पर, अपीलीय प्राधिकारी ने कर मांग को घटाकर 194 करोड़ रुपये करने का आदेश पारित किया है।”
ये भी पढ़ें- चाय खत्म होने से पहले आपके खाते में आ जाएंगे पैसे! सरकारी कंपनी 6 मिनट में देगी लोन, कहां और कैसे करें अप्लाई?
देश में 38 करोड़ एयरटेल यूजर्स हैं
कंपनी ने कहा कि उसे 21 अगस्त को आदेश प्राप्त हुआ और वह अपील आदेश के प्रभाव का आकलन कर रही है और इस पर उचित कार्रवाई करेगी। एयरटेल भारत की एक मशहूर टेलीकॉम कंपनी है। मई 2024 तक, भारती एयरटेल, जिसे एयरटेल के नाम से भी जाना जाता है, के देश में 387.77 मिलियन (38 करोड़) ग्राहक हैं, जिनमें से 384.16 मिलियन सक्रिय ग्राहक हैं।
ग्राहकों की यह संख्या एयरटेल को भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनाती है। भारत के अलावा, एयरटेल दक्षिण एशिया और अफ्रीका के 17 अन्य देशों में भी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है।
(भाषा से इनपुट के साथ)
टैग: भारती एयरटेल लिमिटेड, व्यापार समाचार, जीएसटी, आज शेयर बाज़ार
पहले प्रकाशित: 23 अगस्त 2024, 1:12 अपराह्न IST