ऑफिस के बाद बॉस को नजरअंदाज करने की इजाजत, ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों के लिए नया नियम ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ लागू होगा।

नई दिल्ली कई बार जब आप ऑफिस में 8 या 9 घंटे काम करने के बाद घर आते हैं और तभी आपके बॉस आपको किसी काम के सिलसिले में बुलाते हैं तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मन ही मन बॉस को कोसते हैं हालाँकि भारत में इस संबंध में कोई कानून नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून लागू किया गया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में सोमवार (26 अगस्त) से कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने बॉस को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा।

ऑस्ट्रेलिया में इस कानून को राइट टू डिसकनेक्ट कहा जाता है। यह कानून ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने बॉस की अनदेखी करने की अनुमति देता है। 26 अगस्त से आपको अपनी शिफ्ट के बाद अपने बॉस की कॉल को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा। यह कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. अगर बॉस काम के घंटों के बाद भी कॉल करता है तो कर्मचारी शिकायत कर सकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया का यह नया कानून उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है जो शिफ्ट के बाद अपने ऑफिस या बॉस से बात नहीं करना चाहते हैं. क़ानून में आगे कहा गया है कि यदि कॉल के कारण और संपर्क के तरीके पर विचार किया जाए तो किसी कर्मचारी के इनकार की गलत व्याख्या की जा सकती है।

यूरोपीय संघ के देशों में पहले से ही कानून मौजूद हैं
ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश नहीं है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय संघ के देशों में पहले से ही ऐसे कानून हैं जो कर्मचारियों को काम पर अपने मोबाइल उपकरणों को बंद करने की अनुमति देते हैं।

यूनियन कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन
इस साल की शुरुआत में संसद से पारित होने के दौरान इस कानून को नियोक्ता समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा। आलोचकों के मुताबिक, इस कानून में कई खामियां हैं और इसे जल्दबाजी में लाया गया है।

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