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यूपीएस: मूल वेतन 40 हजार रुपये, एकीकृत पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? समझें पूरा गणित

मुख्य अंश

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दीयूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे 10 साल की सेवा के बाद आपको न्यूनतम ₹10,000 पेंशन मिलेगी।

नई दिल्ली केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) की घोषणा की गई है। यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. अब सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन पाने के लिए यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में से किसी एक को चुनना होगा।

ऊपर इसके तहत, जब कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसके अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस योजना में एक निश्चित पेंशन का प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी.

कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा परिवार वालों को दिया जाएगा.
अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा. यूपीएस में रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि (ग्रेच्युटी के अलावा) भी दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारी की प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के 10वें हिस्से के रूप में की जाएगी।

अगर बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है तो कितनी पेंशन मिलेगी?
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और नई पेंशन योजना के बजाय एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं और पिछले 12 महीनों के लिए आपका औसत मूल वेतन 40 हजार रुपये है, तो यू.पी.एस. रिटायरमेंट के बाद आपको 20 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. अगर किसी महीने कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मासिक पेंशन 20 हजार रुपये है तो परिवार को 12 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.

टैग: व्यापार समाचार, राष्ट्रीय पेंशन, नई पेंशन योजना, पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना

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