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सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन कंपनियों के लिए झटका है, शेयरों पर दिख सकता है असर, रेटिंग एजेंसी को सता रहा ये डर

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ राज्यों द्वारा नए खनन उपकर के कार्यान्वयन से लागत दबाव के कारण घरेलू इस्पात उद्योग को चुनौतियां मिल सकती हैं। यह बात अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने कही है. दरअसल, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिज-समृद्ध भूमि पर कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखा और उन्हें 1 अप्रैल, 2005 से रॉयल्टी का रिफंड मांगने की भी अनुमति दी। आईसीआरए ने एक बयान में कहा कि इस कदम से पूरे क्षेत्र में परिचालन लाभ कम हो जाएगा, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात उत्पादक दोनों प्रभावित होंगे।

विभिन्न स्थितियों में, उपकर दरें 5-15 प्रतिशत के बीच हो सकती हैं, जिससे प्राथमिक इस्पात उत्पादकों का मुनाफा 0.6-1.8 प्रतिशत तक कम हो सकता है। द्वितीयक उत्पादकों को अधिक गंभीर प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है और उनके मुनाफे में 0.5 से -2.5 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

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कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ेगी

बिजली क्षेत्र (जो कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है) में आपूर्ति लागत में 0.6-1.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे खुदरा खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, बिजली की अधिक खपत के कारण प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादक भी प्रभावित होंगे।

आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग) गिरीश कुमार कदम ने कहा, “प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों द्वारा नए खनन उपकर लगाने से इस्पात उद्योग के लिए लागत दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने अभी तक दरें निर्धारित नहीं की हैं, किसी भी महत्वपूर्ण उपकर का लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है…विशेष रूप से द्वितीयक इस्पात उत्पादकों के लिए, क्योंकि व्यापारी खनिकों को बढ़ी हुई लागत वहन करनी पड़ सकती है।’

मेटल सेक्टर के बड़े शेयर

हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, सेल, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, वेलस्पन कॉर्पोरेशन धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां हैं। ऐसे में रेटिंग एजेंसी के अनुमान के मुताबिक निकट भविष्य में इन कंपनियों के शेयरों पर असर पड़ सकता है।

इस्पात उद्योग की लागत दक्षता पर प्रभाव

आईसीआरए के अनुसार, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ओडिशा ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 (ओआरआईएसईडी) पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, जो लौह अयस्क और कोयले पर 15 प्रतिशत उपकर की अनुमति देता है। यदि पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप लौह अयस्क की भूमि लागत में 11 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिसका सीधा असर घरेलू इस्पात इकाइयों की लागत दक्षता पर पड़ेगा।

झारखंड सरकार ने हाल ही में लौह अयस्क और कोयले की कीमत में 100 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की है. अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। इस वृद्धि से इस्पात इकाइयों के परिचालन मुनाफे पर न्यूनतम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे उनमें 0.3 से 0.4 प्रतिशत की कमी आएगी।

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शेयर बेचने या खरीदने की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार से सलाह लें।)

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