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हिमाचल में 18 साल से कम उम्र में नहीं होगी शादी, विधानसभा में बिल पास

हिमाचल में 18 साल से कम उम्र में नहीं होगी शादी, विधानसभा में बिल पास

हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 मौखिक मत से पारित हो गया


शिमला:

हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में न हो इसके लिए सरकार ने पहल की है. इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक पारित कर दिया है. राज्य विधानसभा ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने से संबंधित बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) ध्वनि मत से पारित कर दिया है।

विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है?

विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 का प्रावधान बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाना जरूरी हो गया है।

बिल में कौन सा प्रस्ताव हुआ पास?

इसके साथ ही मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि इसके अलावा कम उम्र में गर्भधारण करने से भी लड़कियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि राज्य में बाल विवाह अधिनियम 2006 एवं संबंधित अधिनियमों में संशोधन कर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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