
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (फाइल फोटो).
रामपुर (उत्तर प्रदेश):
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सांसद-विधान कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया। खान के वकील मोहम्मद मुर्सलीन ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
यह आरोप लगाया गया था कि खान मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर वाहनों पर प्रतिबंध के बावजूद वोट डालने के लिए अपने वाहन से रज़ा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे।
खान ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि उसके द्वारा लगाये गये आरोप सही थे. कोर्ट ने इसे झूठा मामला मानते हुए आजम खान को बरी कर दिया.
कई मामलों में आरोपी आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं.
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी टीम द्वारा संपादित नहीं की गई है और सीधे सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित की गई है।)