नई दिल्ली:
महाराष्ट्र के पुणे में 34 वर्षीय प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर अपने यूपीएससी चयन को लेकर विवाद में फंस गई हैं। उन पर यूपीएससी सीएसई-2022 परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी और विकलांगता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है। यूपीएससी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है. इस मामले को लेकर पूजा खेलकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. बुधवार को उन्होंने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. इसमें उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है. पूजा खेलकर ने अपने जवाब में कहा, “एक बार प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद, यूपीएससी को उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है।”
पूजा खेलकर ने कोर्ट में कहा कि अब सिर्फ केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने दावा किया कि 2012 से 2022 तक उनके नाम या उपनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पूजा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी को अपने बारे में कोई गलत जानकारी नहीं दी है.
आयोग ने मेरे दस्तावेज़ों को ग़लत नहीं पाया
उन्होंने कहा, “यूपीएससी ने बायोमेट्रिक डेटा के जरिए मेरी पहचान सत्यापित की। मेरे द्वारा आयोग को सौंपे गए दस्तावेज नकली या गलत नहीं पाए गए। मेरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सही पाई गई।”
दिव्यांगता भी सही पाई गई
पूजा खेलकर ने अपने जवाब में कहा, “डीओपीटी द्वारा सभी आवश्यक सत्यापन भी किए गए थे। डीओपीटी के अनुसार, एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने मेरा मेडिकल किया। बोर्ड ने मेरी विकलांगता को घटाकर 47% कर दिया और इसे पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए आवश्यक पाया।” . 40% से अधिक विकलांगता.
पूजा खेडकर 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी थीं.
पूजा खेडकर 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी थीं. उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 841वीं रैंक हासिल की। उनकी ट्रेनिंग जून 2024 से मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही थी. पूजा खेलकर पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी को अपने बारे में गलत जानकारी दी थी।
यूपीएससी को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया
यूपीएससी ने अपनी आंतरिक जांच में पूजा खेलकर को धोखाधड़ी का दोषी पाया था। इसके बाद यूपीएससी ने 31 जुलाई 2024 को उनका चयन रद्द कर दिया. इसके बाद पूजा खेरकर भविष्य में कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी। इस मामले में यूपीएससी की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसलिए उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा खेलकर हाई कोर्ट पहुंचीं
पूजा खेलकर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं। पटियाला कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद 12 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूजा खेलकर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पूजा ने अग्रिम जमानत की मांग की है.