एनडीएमसी नई दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का काम करती है. एनडीएमसी ने कहा है कि 5 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी. यह लाभ पाने के लिए 30 सितंबर तक टैक्स जमा करना जरूरी है.
नई दिल्ली दिल्ली में घर और प्रॉपर्टी रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शुक्रवार को कहा कि संपत्ति कर पर 5 फीसदी की एकमुश्त छूट दी जा रही है. इस सुविधा का लाभ सरकारी संपत्तियों के साथ-साथ निजी संपत्तियों के सर्विस चार्ज पर भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए हर साल अभियान चलाती है.
एनडीएमसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है और निजी संपत्तियों के मालिकों को भी यह छूट मिलेगी. संपत्ति कर मूल्यांकन सूची एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है। संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है। आपको बता दें कि यह छूट केवल नई दिल्ली क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को ही मिलेगी।
ये भी पढ़ें- भारत के सामने झुकने को मजबूर हुई दुनिया! बढ़ाना पड़ा विकास दर का आंकड़ा, 2024 में कितनी होगी विकास दर?
कब मिलेगी छूट?
अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर जाकर अपनी संपत्ति का विवरण देख सकते हैं। यहां आपकी सभी संपत्तियों का ब्योरा होगा और आपको इसके एवज में कितना टैक्स जमा करना है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। इस टैक्स पर 5 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए आपको 30 सितंबर 2024 से पहले अपना टैक्स दाखिल करना होगा। एनडीएमसी ने अपने बयान में कहा है कि भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना टैक्स चुकाएं.
सरकारी संपत्तियों पर भी टैक्स देना होगा
एनडीएमसी ने कहा है कि इससे निजी संपत्ति मालिकों के साथ-साथ सरकारी संपत्ति मालिकों को भी फायदा होगा. जिन भी सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे 30 सितंबर तक इसे जमा करवाकर 5 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। एनडीएमसी के इस कदम से निजी संपत्ति मालिकों के बीच टैक्स जमा करने की होड़ मच सकती है.
पहले 10 फीसदी छूट दी जाती थी
आपको बता दें कि एनडीएमसी लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। इससे पहले एनडीएमसी ने जून में भी छूट की पेशकश की थी. तब एनडीएमसी ने कहा था कि 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. इस बार यह छूट आधी कर सिर्फ 5 फीसदी कर दी गई है.
टैग: व्यापार समाचार, संपत्ति, संपत्ति कर
पहले प्रकाशित: 30 अगस्त, 2024, शाम 5:55 बजे IST