RBI UCO Bank Action: बाजार बंद होते ही इस सरकारी बैंक पर गिरी गाज, RBI ने की बड़ी कार्रवाई, लगाया 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और उसके निर्देशों का पालन न करने पर यूको बैंक पर 2,68,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस बयान जारी कर यह जानकारी दी है.

आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26ए, अग्रिमों पर ब्याज दरों, बैंक चालू खातों में अनुशासन, जमा पर ब्याज दरों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और वाणिज्यिक बैंकों के चयनित प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। एक मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण की गई है। आरबीआई ने कहा कि उसने यह कार्रवाई उसे दी गई शक्तियों के तहत की है.

यूको बैंक पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है
आरबीआई ने कहा कि पर्यवेक्षी जांच के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया कि उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए. नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद आरबीआई ने पाया कि जुर्माने की कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

यूको बैंक ने इन नियमों का उल्लंघन किया है
आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक अपने फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत खुदरा ऋण और एमएसएमई को दिए गए ऋण को बाहरी बेंचमार्क के साथ बेंचमार्क करने में विफल रहा है। चालू खाते उन लोगों के लिए खोले गए जिनका बैंकिंग प्रणाली में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक था। ऐसे लोगों के नाम पर बचत खाते खोले गए जो पात्र नहीं थे। कुछ लावारिस सावधि जमा शेष समाप्ति अवधि के तीन महीने के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में स्थानांतरित करने में विफल रहे हैं, जिसके बाद वे 10 वर्षों से अधिक समय तक लावारिस बने रहे। इसके अलावा, बैंक ने प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई कानूनी और नियामक अनुपालन खामियों के कारण की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते को प्रभावित करना नहीं है। आरबीआई ने कहा कि मौद्रिक जुर्माना लगाने से बैंक के खिलाफ शुरू की गई किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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